प्रशासन और वित्त (एनसीपीसीआर, भारत सरकार)

संशोधित किया गया: 15-Mar-2024

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान

  1. केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा सम्यक विनियोग किए जाने के पश्चात् अनुदानों के रूप में आयोग की उतनी धनराशि का संदाय करेगी जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु उपयुक्त समझे।
  2. आयोग उतनी धनराशि का व्यय करेगा, जो वह इस अधिनियम के अंतर्गत कृत्यों का निवर्हन करने के लिए उपयुक्त समझे, तथा ऐसी राशियाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्ययों के रूप में मानी जाएगी।
  3. राज्य सरकारों द्वारा अनुदान:-
                                                                       टिप्पणियाँ

                                                      विधेयक के खण्डों पर टिप्पणियों के अनुसार

राज्य सरकारों द्वारा अनुदान:-

  1. राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा सम्यक विनियोग किए जाने के पश्चात् अनुदानों के रूप में राज्य आयेाग को उतनी धनराशि का संदाय करेगी, जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने हेतु उपयुक्त समझे।
  2. राज्य आयोग उतनी राशि का व्यय करेगा, जो वह इस अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त समझे तथा ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्ययों के रूप में मानी जाएगी।